हरियाणा के करनाल जिले में अब बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति से चलने वाले पोल्ट्री फार्म संचालकों की खैर नहीं। NGT द्वारा पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। अगर कोई संचालक नियमों के प्रति लापरवाही बरतते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। नए नियम के अनुसार, अब 5 हजार से अधिक पक्षियों को पालने वाले लोगों अर्थात पोल्ट्री फार्म संचालकों को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। अगर पोल्ट्री फार्म संचालक ऐसा करने में लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ एक्ट के अनुसार पोल्ट्री फार्म बंद करने की सजा व भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड XEN शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, ताकि पर्यावरण को साफ सुथरा रखा जा सके। इसे देखते हुए NGT द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेशों के तहत, एक स्थान पर 25 हजार से अधिक पक्षियों को संभालने वाले पोल्ट्री फार्मों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण से जल अधिनियम और वायु अधिनियम 1981 के तहत सहमति और संचालन के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी। एकल स्थान पर 5 हजार से अधिक पक्षियों को संभालने वाले पोल्ट्री फार्म भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समिति से जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत स्थापित करने के लिए सहमति (CTE) और संचालन के लिए सहमति (CTO) प्राप्त करेंगे। XEN शैलेंद्र अरोड़ा ने कहा कि सभी पोल्ट्री फार्म जिन्होंने अब तक HSPCB से स्थापित करने, संचालित करने के लिए सहमति प्राप्त नहीं की है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है। गैर-अनुपालन के मामले में वे दंडात्मक कार्रवाई को बंद करने और पर्यावरणीय मुआवजे के लागू होने के लिए उत्तरदायी हैं। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, इसलिए सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करें।
पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए जरूरी खबर: 5 हजार से ज्यादा पक्षी रखने के लिए लेनी होगी परमिशन
Parmod Kumar