हरियाणा के रोहतक में शिवाजी कॉलोनी थाना इलाके की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेल व मारपीट कर रुपये मांगने वाले को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सुनारिया कलां निवासी शुभम को दोषी मानते हुए धारा 452 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उप पुलिस अधीक्षक सुशीला ने कहा कि 11 मार्च 2020 को एक नाबालिग लड़की ने महिला थाना मे सुनारिया कलां निवासी शुभम के खिलाफ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने, मारपीट कर रुपये मांगने समेत अन्य आरोप लगाए थे। पुलिस ने पोक्सो व दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि वह अक्सर लड़की को परेशान करता था। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़ित के साथ कई बार मारपीट करने के साथ रुपये मांगने की बाक सामने आई थी। इस मामले में अदालत ने शुभम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।