पंजाब में कक्षा 1-10वीं तक पंजाबी बना एक जरूरी सबजेक्ट, सीएम चन्नी बोले उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा।

Parmod Kumar

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पंजाब में कक्षा एक से दसवीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा (Punjabi Language) को एक जरूरी सबजेक्ट बना दिया गया है. सरकारी कार्यालयों में भी पंजाबी भाषा को अनिवार्य किया गया है. सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने कहा कि इस कानून का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं, राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर भी पंजाबी भाषा में ही लिखा जाएगा.

पंजाब विधानसभा (Punjab Vidhan Sabha) ने गुरुवार को पंजाबी भाषा से जुड़े दो अहम बिल समेत 15 बिल पास किए. उच्च शिक्षा और भाषा मंत्री परगट सिंह (Pargat Singh) ने विधेयक को पेश किया, जिसमें ‘पंजाबी और अन्य भाषा शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2021’ और ‘पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक 2021’ शामिल हैं. पंजाबी और अन्य भाषा शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2021, पंजाबी को राज्य भर के स्कूलों में कक्षा 1-10 के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बनाता है. इस विधेयक में आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

 

आदेश का पालन नहीं करने पर 2 लाख का जुर्माना

बिल के मुताबिक, अगर कोई स्कूल इस कानून के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों का पहली बार, एक महीने से अधिक समय तक उल्लंघन करता है तो संस्थान पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि इसी तरह, अगर स्कूल एक महीने से अधिक समय तक दूसरी बार इस कानून का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो स्कूलों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, तीसरी बार एक महीने से ज्यादा समय तक अधिनियम का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.

दूसरा विधेयक- पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक 2021 है. इस विधेयक के तहत, अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी आधिकारिक कार्य पंजाबी भाषा में ही करने होंगे. इस आदेश का पहली बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह, दूसरी बार इस कानून का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये और वहीं तीसरी बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इस विधेयक का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के वेतन पर संबंधित वितरण एवं व्यय अधिकारी द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा.