जावेद अख्तर ने कंगना रनौत की याचिका का किया विरोध, मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग वाली याचिका ठुकराने अपील की।

Parmod Kumar

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मशहूर गीतकार और पटकता लेखक जावेद अख्तर  ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग वाली याचिका ठुकराने की अपील की है. जावेद अख्तर ने यह अपील मुंबई उच्च न्यायालय  से की है. एक टीवी चैनल को दिए गए इंटव्यू में कंगना की कही गई बातों पर जावेद अख्तर ने अभिेनेत्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत  दर्ज करवाई है. जावेद अख्तर ने यह शिकायत अंधेरी कोर्ट में दर्ज करवाई थी.

जावेद अख्तर के मुताबिक कंगना द्वारा इंटरव्यू में कही गई बातों से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. जावेद अख्तर की शिकायत के बाद अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू कर दी. मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही शुरू करने के बाद कंगना रनौत मुंबई उच्च न्यायालय में चली गई. अभिनेत्री ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की. जवाब में जावेद अख्तर ने इस याचिका को ठुकराने की विनती उच्चन्यायालय से की है.

कंगना रनौत  का क्या कहना है?

कंगना रनौत ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग की है. कंगना ने याचिका में दावा किया है कि मजिस्ट्रेट ने इस मामले में कार्यवाही के लिए स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की है. कंगना का कहना है कि मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि जुहू पुलिस की रिपोर्ट पर विश्वास किया है. कंगना का कहना है कि मजिस्ट्रेट ने गवाहों के नाम तक की जांच नहीं की.

जावेद अख्तर का क्या कहना है?

जावेद अख्तर ने इस याचिका को ठुकराने की विनती उच्चन्यायालय से की है. जावेद अख्तर ने कंगना की याचिका के जवाब में  हलफनामा दिया है. जावेद अख्तर ने अपने हलफनामे में कहा है कि कंगना ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज शिकायत की सुनवाई में सिर्फ देरी के इरादे से दायर की है.

जावेद अख्तर के वकील एन.के.भारद्वाज ने कहा कि कंगना के इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं किया है. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नियमों का पालन करते हुए कंगना के खिलाफ कार्रवाई की है.

अब तक क्या हुआ?

दिसंबर महीने में अंधेरी के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुहू पुलिस को निर्देश दिया कि वो  जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर पेश करे. पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में प्रारंभिक दृष्टि से जावेद अख्तर के आरोपों में तथ्य पाया गया. लेकिन अधिक जांच की आवश्यकता बताई गई. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने फौजदारी कार्रवाई करते हुए कंगना रनौत को फरवरी 2021 में समन भिजवाया.

जावेद अख्तर के वकील का कहना है कि कंगना ने जो 19 जुलाई 2020 को एक न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था, मजिस्ट्रेट ने उसके फुटेज को देखा और सुना. इसके बाद कंगना के जवाब को भी ध्यान में रखा. उसके बाद ही मजिस्ट्रेट के आदेश से कंगना को समन भिजवाया गया.अब इस याचिका में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होने की संभावना है.