जश्‍न मनाने से पहले जान लें ये जरूरी खबर, वर्ना जेल में गुजारना पड़ सकता है नया साल

Rajni Bishnoi

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कोविड-19 को देखते हुए अधिकतर राज्‍यों ने नए साल के जश्‍न को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इनका पालन न करने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।
 
साल 2020 तो कोरोना वायरस महामारी के साए में गुजर गया। कुछ घंटों बाद नया साल 2021 दस्‍तक देने वाला है। कोरोना हमारी जिंदगी से गया नहीं है, इसलिए नए साल का स्‍वागत करते समय बेहद सावधान रहना होगा। केंद्र और राज्‍य की सरकारों ने नए साल के जश्‍न की खातिर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। बेहतर होगा कि घर से बाहर निकलने से पहले उनके बारे में जान लें। कई राज्‍यों में न्‍यू ईयर ईव पर होने वाली पार्टियों पर पूरी तरह रोक है। महाराष्‍ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्‍यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। नियम तोड़ने पर जुर्माने से लेकर महामारी ऐक्‍ट के तहत जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं, देश के अलग-अलग हिस्‍सों में नए साल के जश्‍न को लेकर क्‍या नियम हैं।

दिल्‍ली: सीपी में रात 8 के बाद एंट्री नहीं

दिल्ली में 31 दिसंबर को लेकर खास नियम बनाए गए हैं। दिल्‍ली में 31 दिसंबर की रात 11 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। गुरुवार रात 8 बजे से कनॉट प्लेस एरिया में मूवमेंट पर पाबंदी लग जाएगी। सीपी के अलावा इंडिया गेट, खान मार्केट समेत नई दिल्ली की अन्य प्रमुख जगहों पर भी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। रेस्‍तरां और बार में क्षमता के 50% से ज्‍यादा लोग नहीं रह सकेंगे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट रात 9 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस न्यू ईयर ईव पर ड्रंकन ड्राइविंग करने वालों की पहचान करने के लिए एल्कोमीटर का इस्तेमाल नहीं करेगी। जिस व्यक्ति के ड्रंकन ड्राइविंग करने का शक होगा, डॉक्टरों की टीम उसका ब्लड सैंपल लेकर जांच करेगी। नए मोटर वीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माने के अलावा जेल की सजा का भी प्रावधान है।

यूपी में एडवाइजरी, नहीं माने तो ऐक्‍शन

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पुलिस-प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। खुली जगह पर आयोजन होने पर क्षमता से 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल न हों, इसका भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। बंद स्थान पर कार्यक्रम होने की स्थिति में हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत ही भरा जा सकेगा। कार्यक्रम में फेस मास्क, सोशल डिस्‍टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की व्यवस्था भी करनी होगी। नववर्ष के दौरान रात में दुपहिया और चार पहिया वाहन चालकों की चेकिंग जरूर की जाए।

महाराष्‍ट्र में रात 11 बजे तके खुले रहेंगे पब

महाराष्‍ट्र के होटल, रेस्तरां, पब और बार 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित होटलों, रेस्तरां और ढाबों को उससे छूट दी गई है। राज्‍य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 11 बजे के बाद सार्वजनिक स्थानों पर पांच या ज्यादा लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा।

एमपी में भी नए साल के जश्‍न पर पाबंदी

भोपाल में रात 12 बजे तक लोग पार्टी कर सकेंगे। होटलों में कोई भी बाहर सेलिब्रिटी नहीं आएंगे। साथ ही होटलों में क्षमता के 50 फीसदी ही लोग मौजूद रहेंगे। संगीत कार्यक्रमों का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। निगम और भोपाल प्रशासन के अधिकारी लगातार इन जगहों का दौरा करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में डीजे और डिस्‍को पर प्रतिबंध है। होटलों में संगीत कार्यक्रम होंगे। खुले स्थानों पर जश्न का आयोजन नहीं होगा। 21 साल के कम उम्र के युवकों को शराब नहीं परोसी जाएगी।

पंजाब में 1 जनवरी से नाइट कर्फ्यू खत्‍म

पंजाब में लगाए गए नाइट कर्फ्यू को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। हालांकि रात को कर्फ्यू से जुड़ी पाबंदियां सभी शहरों और कस्बों में 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगी। बंद स्थानों में 200 और खुली जगह में 500 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गई है।

राजस्‍थान में रात 8 बजे से कर्फ्यू

राजस्‍थान में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जयपुर कमिश्‍नरेट के मुताबिक, विशेष कार्यक्रम छोड़ बाकी सभी कार्यक्रमों पर रोक है। शाम 7 बजे के बाद सभी तरह के होटल, रेस्‍तरां और प्रतिष्‍ठान बंद रखे जाएंगे।

 उत्‍तराखंड, तमिलनाडु में भी पार्टियों पर बैन

उत्‍तराखंड सरकार ने होटल, बार, रेस्‍तरां व अन्‍य पब्लिक प्‍लेसेज पर होने वाली पार्टियों को बैन कर दिया है। नियम तोड़ने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी ऐट के तहत कार्रवाई होगी। तमिलनाडु में भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सार्वजनिक उत्‍सवों पर रोक रहेगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया गया है। तेलंगाना में न एसाल पर सभी कार्यक्रम 31 दिसंबर की रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 1 बजे तक करने के निर्देश हैं।

बेंगलुरू में धारा 144 लागू

बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में सख्त नियम लागू रहेंगे। बेंगलुरु शहर में 31 दिसंबर की शाम छह बजे से लेकर एक जनवरी की सुबह छह बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। पब और क्लबों में होने वाले आयोजनों, पार्टियों, डीजे पर रोक है।

छत्‍तीसगढ़ में क्‍या होंगे नियम?

रायपुर में न्यू ईयर जश्न को लेकर बार, पब, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स दिन 12 से रात 11 बजे तक खुलेंगे। वहीं, थ्री स्टार स्तर के होटल रात 12 तक खुलेंगे। एक कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोग शामिल होंगे। खुले और सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम नहीं होंगे। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा।