हरियाणा के सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि राज्य में नवम्बर, 2021 में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 2885508 लाभार्थियों को लाभ की अदायगी की है, जिसमें से 1747751 लाभार्थियों को वृ़द्धावस्था सम्मान भत्ता की अदायगी की गई है।
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि यदि लाभार्थी, पति पत्नी की वार्षिक आय सभी स्त्रोंतों से दो लाख रुपये से अधिक है तो वह लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि अक्तूबर, 2021 में 20956 लाभपात्रों की पैंशन जारी नहीं की गई क्योंकि उनकी वार्षिक आय स्वंय हस्ताक्षरित परिवार पहचान पत्र में 3.50 लाख रुपये से अधिक थी। उन्होंने कहा कि 3.50 लाख रुपये की आय का आकलन करते समय केवल पति पत्नी की आय ही देखी गई है। जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय, पति/पत्नी की वार्षिक आय समेत दो लाख रुपये व उससे कम है, उनकी पैंशन नहीं रोकी जायेगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भविष्य में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि पैंशन बनाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में जो लाभार्थी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनका डाटा भी परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़कर सम्बन्धित योजनाओं के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा रही है।