कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने का अंतिम अवसर: आज ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख

Parmod Kumar

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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। पहले अंतिम तिथि 25 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था, ताकि जो किसान आवेदन नहीं कर पाएं, वे भी इसका लाभ ले पाएं। ऐसे में आज किसानों के पास अंतिम अवसर है। कृषि यंत्र जैसे स्ट्रॉ बेलर (हे-रेक के साथ), सुपर प्रबंधन प्रणाली (SMS), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/मल्चर/श्रेडर, रोटरी स्लेशर/शर्ब मास्टर, रिवेर्सिब्ल एमबप्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रिपर कम बाइंडर/ट्रैक्टर चालित क्रॉप रिपर /स्वयं चालित क्रॉप रीपर पर अनुदान दिया जाएगा।पंजीकृत को-ऑपरेटिव सोसाइटी, किसान उत्पादक संगठन व पंचायत को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यदि कोई किसान व्यक्तिगत श्रेणी में इस योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदता है तो उसे अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उप कृषि निदेशक महावीर सिंह ने बताया कि किसान उक्त यंत्रों में से अलग-अलग तरह के किन्हीं तीन यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान ने उसी कृषि यंत्र पर पिछले दो साल में अनुदान का लाभ न लिया हो। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। इन कृषि यंत्रों की खरीद www.agriharyana.gov.in पर सूचिबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से जिनकी मशीन भारत सरकार से अनुमोदित परिक्षण संस्थान से पास करानी अनिवार्य है। जिन कृषि यंत्रों की लागत 2.5 लाख से कम है, उसके 2500 रुपए व जिन कृषि यंत्रों की लागत 2.5 लाख से अधिक है, उसके लिए 5 हजार रुपए टोकन राशि जमा करवानी होगी, जो रिफंडेबल होगी। सहायक कृषि अभियंता विकास कुमार ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना के लिए रेड व यलो जोन वाले गांव को वरीयता दी जाएगी। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 15 लाख रुपए तक के कम से कम तीन व अधिक से अधिक 5 प्रकार के कृषि यंत्र ले सकते है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज जैसे की आधार कार्ड की फोटो प्रति, पैन कार्ड की फोटो प्रति, बैंक पासबुक की फोटो प्रति, ट्रैक्टर की वैध RC की फोटो प्रति जिसके नाम से कृषि यंत्र खरीदना हो, पिछले दो वर्षों में उक्त कृषि यंत्र न खरीदने का शपथ पत्र, पटवारी की रिपोर्ट, आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र व मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर साथ सलंग्न करना अनिवार्य है।