मंगलवार सुबह सेक्टर-29 क्लब के बाहर हुए बम धमाका करने की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के सक्रिय गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली। पोस्ट में रोहित गोदारा ने लिखा कि चंडीगढ़ और गुरुग्राम में किया गया बम धमाका सिर्फ एक ट्रेलर था। डांस बार और क्लब चलाकर गरीब लोगों को खून चूसने और Tax चोरी कर करोड़ो रुपये कमाते हैं,उनको भुगतान तो करना पड़ेगा।
गुरुग्राम रियल एस्टेट बम धमाका सिर्फ कान खोलने के लिए एक ट्रेलर था और उससे बड़े भी धमाके कर सकते हैं,जिससे डांस बार बिखर जाएंगे। इसे हमारी चेतावनी मत समझना,जो कहते हैं वह करते हैं। गुरुग्राम में बम धमाके के बाद से शहर के क्लब संचालक काफी डरे हुए और उनको सुरक्षा की चिंता भी सता रही है।
धमाके के दौरान गिरफ्तार किया गया आरोपी सचिन तल्यान को गुरुग्राम पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। बम धमाके में कौन-कौन शामिल था। उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं गुरुग्राम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सचिन से पूछताछ में काफी जानकारी मिली है। उन सभी का सत्यापन किया जा रहा है। इस मामले में कुछ और भी लोगों की संलिप्तता सामने आई है। उनकी भूमिका की जांच करने के बाद जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
एफआईआर के अनुसार मंगलवार सुबह सेक्टर-29 मार्केट में ड्यूटी पर थे। उसी समय वेयरहाउस क्लब के सामने खड़ी ग्रे स्कूटी पर धमाका हुआ, फिर एक लड़का भागता नजर आया और फिर उसने ह्यूमन क्लब के बोर्ड पर भी बम फैंका था। विस्फोट के कारण ह्यूमन क्लब की दीवार पर लगे बोर्ड के कुछ हिस्से टूट कर नीचे गिर गए।
बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और दोनों क्लबों के सामने धुआं-धुआं हो गया. फिर तत्परता दिखाते हुए अन्य पुलिस वालों की मदद से उस लड़के को पकड़ लिया जिसने दोनों जगहों पर विस्फोट किया था, जिसके पास पीले और नीले रंग का धारीदार पिट्ठू बैग था, जिसमें वह जिंदा देशी बम लेकर जा रहा था, जिसे उसी स्थान पर सुरक्षित रखा गया था।
एक देशी हथियार और दो ‘क्रूड बम’ और एक ओप्पो मोबाइल बरामद किया गया। ”आरोपी जोर-जोर से कह रहा था कि वह गोल्डी बियर का आदमी है. उन्होंने अपने बॉस गोल्डी बरार की बात नहीं मानी और इसलिए उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा। इस घटना से पता चला है कि गिरफ्तार शख्स नामित आतंकी सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का गुर्गा है।
शिकायत के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15, 16 (1) (बी), 18, 38, 39, बीएनएस की धारा 324 (4), 61, धारा 3, 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और हथियार अधिनियम की धारा 25 (1)।