प्रेमी संग मिलकर सास की हत्या करने के दोषियों को आजीवन कारावास !

parmod kumar

0
17

थाना सदर पिहोवा में छह नवंबर 2020 को दर्ज शिकायत में रंजीत सिंह निवासी पिहोवा ने बताया था कि उसकी शादी गलेडवा गांव में हुई थी। उसकी ससुराल के सभी लोग विदेश में रहते हैं। गांव में सिर्फ उसके साले कृपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर अपनी पुत्रवधू ज्योति के साथ रहती है। छह नवंबर को उसे सूचना मिली थी कि उसके साले की पत्नी परमजीत कौर की किसी ने रसोई में फंदा लगाकर हत्या कर दी।

 

उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रदीप व ज्योति को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और क्रमश 1.03 लाख व 40 हजार रुपये की सजा सुनाई है।