बिहार के 71 लाख किसान सुन लें, फार्मर आईडी नहीं बनवाया तो भूल जाएं पीएम किसान की 22वीं किस्त

parmodkumar

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केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लंबे समय से एक बात दोहरा रही है कि किसानों को अगर सरकारी योजना का लाभ चाहिए तो उन्हें किसान पहचान पत्र यानी Farmer ID बनवाना होगा। इसके बाद देश में बड़ी संख्या में किसानों ने इस छोटे से काम को नहीं किया है। बिहार की बात करें तो करीब 71 लाख किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। बिहार सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। 6 से 9 जनवरी तक हर पंचायत में विशेष कैंप लगाया जा रहा है।

अगर किसान इन 4 दिनों में भी फार्मर रजिस्ट्री के काम को पूरा नहीं करते हैं तो फरवरी में उन्हें तगड़ा झटका लग सकता है। फरवरी महीने में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये पात्र किसानों के खाते में आने वाले हैं। बिहार में करीब 75 लाख पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। जबकि अभी तक 4 लाख के आसपास किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है। जबकि सरकार की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगा, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा।

क्यों जरूरी है फार्मर आईडी
फार्मर आईडी एक तरह से किसान का पहचान पत्र है। इस यूनीक आईडी के जरिए किसान को योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनका हक कोई और नहीं मार सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री के बाद किसानों को कृषि विभाग की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं तक भी पहुंच आसान हो जाएगी। इसके जरिए सभी किसानों का एकीकृत डिजिटल पहचान तैयार हो जाएगी।

फार्मर आईडी के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
जमीन से जुड़े दस्तावेज (खुद के नाम की ऑनलाइन जमाबंदी से जुड़े कागज)

कैसे बनेगी फार्मर आईडी
फार्मर आईडी बनवाने के लिए बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए हैं। ये कैंप 6, 7, 8 और 9 जनवरी तक लगाए जा रहे हैं। आपको अपने कागज लेकर इन कैंपों में जाना होगा। यहां जाकर आपको कृषि समन्यवक या किसान सलाहकार या फिर हलका कर्मचारी से संपर्क करना होगा। वे आपकी फार्मर आईडी बनवाने में मदद करेंगे। किसान को फार्मर रजिस्ट्री के पोर्टल या एप पर बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन से वेरिफेशन करना होगा। साथ ही जमीन से संबंधित दावा दर्ज करना होगा। राजस्व विभाग के कर्मचारी इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद किसान को फार्मर आईडी मिल जाएगी।

फार्मर आईडी के लिए हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको फार्मर आईडी बनवाने में किसी तरह की समस्या आती है तो आप कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001801551 या राजस्व एवं भूमि सुधार की हेल्पलाइन नंबर 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं।