सार्वजनिक सभाओं, रैली और धरने-प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध
-तीन जिलों को छोड़कर सभी में सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, मनोरंजन पार्क और बिजनेस एक्जीबिशन पूरी तरह बंद रहेंगे
-बार और रेस्तरां 50 फीसद क्षमता के साथ किए जा सकेंगे संचालित
-सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने की दी गई सलाह
कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने आठ और जिलों में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार को ग्रुप-ए के शहरों में शामिल कर लिया गया है जहां पाबंदियां ज्यादा हैं। अब 19 जिलों में शाम छह बजे से दुकानें और बाजार बंद हो जाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर में पहले ही बाजार छह बजे बंद करने के निर्देश हैं। हालांकि दूध व दवा सहित जरूरी वस्तुओं की दुकानों को देर रात तक खोलने की छूट दी गई है। इन सभी जिलों में सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, मनोरंजन पार्क और बिजनेस एक्जीबिशन बंद रहेंगे। सार्वजनिक सभाओं, रैली और धरने-प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पाबंदियों के लिहाज से प्रथम श्रेणी के जिलों में खेल परिसर, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। यहां सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। दर्शकों या अन्य लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी।