राजस्थान विधानसभा में पारित मैरिज रजिस्ट्रेशन में संशोधन बिल 2021 विवादों के कारण राजस्थान के राजभवन में अटक गया है। दरसअल, राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए दिल्ली भेजे जाने वाले दो विधेयकों में राज्य में मिलावट खोरी रोकने का दण्ड विधियां संशोधन विधेयक 2021 और रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 शामिल हैं, लेकिन तीसरा विधेयक विवाह की अनिवार्यता में संशोधन का था, जिसे नहीं भेजा जा रहा है।
बताया जा रहा है की राजस्थान विधानसभा में सितम्बर महीने में हुए सेशन में राजस्थान विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 समेत 15 विधेयक पारित हुए थे। जिनमें से 9 विधेयक तो राज्यपाल मिश्र की मंजूरी के बाद पहले ही कानून बन चुके हैं। जबकि कुछ विधेयक अभी प्रोसेस में हैं। इनमें विवादों में रहे मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने वाले संशोधन बिल को फिलहाल राजभवन में ही रोक रखा है।
वहीं, इस संशोधन विधेयक में कम उम्र बच्चों की शादी होने उस बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए पैरेंट्स को ऑथोराइज करने के प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई मामले पहुंच गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने भी इस संशोधन विधेयक पर आपत्ति जताते हुए फिर से राज्य सरकार को विचार करने को कहा था। राजभवन में पेंडिंग इस बिल पर हालांकि राज्यपाल कलराज मिश्र ने अब तक अपना कोई स्टैंड और कमेंट नहीं दिया है।