राजस्थान में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, जानिए कहा-कहा लगेगा वीकेंड कर्फ्यू

Parmod Kumar

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राजस्थान में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन में संशोधन कर दिया है. राजस्थान सरकार के गृह विभाग की ओर से 20 जनवरी को जारी हुई संशोधित कोरोना गाइडलाइन 24 जनवरी से प्रदेश भर में लागू हो गई है. संशोधित गाइडलाइन में सरकार ने क्षेत्र की आबादी के हिसाब से छूट और सख्ती के दायरों में बदलाव किए हैं. बता दें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट के बाद गहलोत सरकार ने छठी बार गाइडलाइन जारी की है. गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन में तीन अहम बदलाव किए गए हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.

सरकार के मुताबिक प्रदेश में 1 फरवरी से डबल डोज अनिवार्य होगा. वहीं शादी समारोह में 100 लोगों के आने की अनुमति देने के साथ ही जन अनुशासन कर्फ्यू के सीमा क्षेत्र में अहम बदलाव किए हैं. आइए जानते हैं आज से लागू होने वाली संशोधित गाइडलाइन में सरकार ने क्या अहम बदलाव किए हैं.

सिर्फ शहरी क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू

कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने राज्य भर में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे जन अनुशासन कर्फ्यू लगाया हुआ था लेकिन 24 जनवरी के बाद से अब वीकेंड कर्फ्यू पूरे प्रदेश में नहीं होकर केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा. ऐसे में अब आने वाले 30 जनवरी रविवार को वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ नगरीय इलाकों में लागू रहेगा.

अब शादी में शामिल होंगे 100 लोग

राज्य सरकार ने एक बार फिर शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी की है. सरकार की पूर्व गाइडलाइन के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 50 लोगों के शामिल होने की छूट को अब बढ़ा दिया गया है. अब शहरी क्षेत्रों में शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं. वहीं अधिकतम 100 लोगों में बैंड बाजे वालों को नहीं गिना जाएगा.

1 फरवरी से अनिवार्य वैक्सीनेशन

वहीं राज्य सरकार की संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक 31 जनवरी तक प्रदेश के सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा. राज्य के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगानी होगी. इसके अलावा सभी संस्थानों और कार्यालयों के बाहर डबल डोज अनिवार्यता को लेकर सूचना लगानी होगी.