हरियाणा में 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू।

Parmod Kumar

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हरियाणा में सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट को 5 जनवरी 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है वहीं कल से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। रात की 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

हरियाणा में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। 25 दिसंबर 2021 से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हर रात नाइट कर्फ्यू होगा लागू।

हरियाणा में “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” की अवधि 25 दिसंबर 2021 से लेकर 5 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई। 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों व सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्णतया वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही अनुमति पा सकेगा।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए एक जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सिनेशन की दोनों डोज को अनिवार्य करने के साथ सार्वजनिक स्थलों व अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए एक जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सिनेशन की दोनों डोज को अनिवार्य करने के साथ सार्वजनिक स्थलों व अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी प्रकार  सरकार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित करने पर भी विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को कोविड समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जरूरी है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। वैक्सिनेशन की तरफ अधिक ध्यान दिया जाए। सभी लोगों को अपनी दोनों वैक्सिनेशन की डोज लेनी चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग कोविड मामलों से निपटने के लिए अपनी सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ले। जहां भी जरूरी हो, वहां पर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए