हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दो बड़े ऐलान किये हैं, हरियाणा में अब अविवाहित पुरुष-महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, इसमें शर्त ये है कि आयु 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए, इसके साथ इसी उम्र में अगर किसी व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया है तो उसको भी विधुर पेंशन मिलेगी, इसके साथ अब रजिस्ट्री करने का अधिकार एसडीएम और डीआरओ को भी दिया गया है, देखिये ये वीडियो
हरियाणा में अब ‘अविवाहित’ को ₹2750 पेंशन| घर बैठे कुंवारों की मौज| Pension| Unmarried| CM| Khattar|
lalita soni