हरियाणा में अब पंचायत चुनाव कभी भी हो सकते हैं, आज हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव पर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकार चुनाव करवा सकती है, कोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी है, यहां बता दें कि सरकार ने याचिका दायर करके पंचायत चुनाव करवाने की बात कही थी, कहा था कि हरियाणा में पिछले साल फरवरी से पंचायतों के चुनाव लंबित है, सरकार ने पंचायती राज नियमों में संशोधन करके महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण और बेकवर्ड को आरक्षण सूचि में शामिल किया था, जिस पर 23 याचिकाओं कोर्ट में दायर की गयी थी, देखिये ये रिपोर्ट प्रमोद कुमार के साथ वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह
अब हरियाणा में होंगे पंचायत चुनाव, कोर्ट ने लगी रोक हटाई, नए नियमों से चुनाव करवाने की मंजूरी!
Parmod Kumar