GST को लेकर हो रहे विवाद के बीच ट्रेन के खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी लागू करने का फैसला किया गया है। अगर यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म या ट्रेन में सफर करते हैं और भोजन ऑर्डर करते हैं तो उन्हें खाने वाली चीजों पर 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। चाहे आप भोजन आईआरसीटीसी के कैटरिंग से खरीद रहे हों या फिर वेंडरों से सभी पर जीएसटी की दर लागू होगी। कंफ्यूजन को दूर करते हुए दिल्ली अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा कि अगर कोई यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म से अखबर खरीदता है तो उसे GST नहीं देना होगा, लेकिन अगर कोई खाने-पीने की चीज रेलवे स्टेशन या ट्रेन में खरीदते हैं तो यात्री को 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। AAAR ने कहा कि ट्रेन ट्रांसपोर्ट का एक साधन है, इसलिए इसे रेस्टोरेंट, भोजनालय, कैंटीन आदि नहीं कहा जा सकता है। इसमें यात्रियों को सर्विस का एंप्लीमेंट शामिल नहीं है। इस कारण GST चार्ज वसूल किया जाएगा। बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे की ओर से खाने पीने की चीजों से सर्विस चार्ज का खत्म किया गया है।