पानीपत में पुलिस की लापरवाही पर एक्शन: मारपीट के मामले में नहीं की कार्रवाई

parmodkumar

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पानीपत में थाना किला क्षेत्र में खेत में चचेरे भाईयों द्वारा मारपीट कर घायल करने के मामले में कार्रवाई न करना पुलिस को भारी पड़ा। अदालत से शिकायतकर्ता राजेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज एसआई अरविंद समेत आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत के आदेश के बाद थाना पुलिस ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

राजाखेड़ी के राजेश ने न्यायिक मजिस्ट्रेट जूनियर डिविजन की अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उनका अपने परिवार के चचेरे भाईयों के साथ विवाद चल रहा था। अक्टूबर 2025 में वह अपने खेत में काम कर रहा था। उसी समय उसके चचेरे भाईयों ने अपने परिवार के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने पर उसका उपचार मेडिकल जिला नागरिक अस्पताल में कराया गया।

इस मामले में थाना किला पर बीएनएस की धारा धारा 110, 115(2), 127(2), 190, 191, 255, 256, 257 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसकी जांच थाना प्रभारी ने एसआई अनूप को सौंपी थी। लेकिन जांच अधिकारी आरोपियों का दूर का रिश्तेदार है। जिस कारण उसने स मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही दूसरे पक्ष की शिकायत पर उलटा उसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।

राजेश ने अदालत के सामने गवाह भी पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और संज्ञेय अपराध बताया। अदालत ने तत्कालीन इंस्पेक्टर नीरज, एसआई अनूप, मंजीत, वजीर, दर्शन, सीमा, लाली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत के आदेश पर थाना किला पुलिस ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।