किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तौर पर साल में 6000 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी कर दी गई है। इसके अलावा खेती-किसानी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से लोन भी लिया जा सकता है। लेकिन क्या लोन नहीं चुकाने की स्थिति में बैंक आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रोक सकता है?
हाल ही में तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में इसी तरह के एक मामले में एक अहम फैसला सुनाया गया है। यहां एक सहकारी बैंक ने किसान के. भोजराज के खाते में आया पीएम किसान योजना का पैसा रोक लिया। वजह उसने बैंक से जो कर्ज लिया था, उसे समय पर चुका नहीं पाया था। इसलिए बैंक ने सरकार द्वारा किसान के खाते में भेजे गए 16000 रुपये को रोक लिया। अब नीलगिरी के जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने इस संबंध में जो फैसला सुनाया है, वो पूरे देश के किसानों के लिए एक नजीर बन सकता है।
क्या है मामला, क्या रहा फैसला
नीलगिरी जिले के किसान ने पीएम किसान योजना के तहत आवेदन किया था, जिसके तहत 16000 रुपये उनके खाते में आए भी। लेकिन बैंक का कुछ पैसा न चुकाने की वजह से यह पैसा उन्हें नहीं मिल सका। उन्होंने कंज्यूमर आयोग में शिकायत दर्ज की। अब आयोग ने फैसला सुनाया है कि बैंक के पास इस सब्सिडी को रोकने का अधिकार नहीं है। भले ही किसान ने बैंक से लिया लोन नहीं चुकाया हो, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया पैसा उन्हें किसान को देना ही होगा।
बैंक को पैसों के साथ देना होगा हर्जाना
बैंक ने दलील दी थी कि किसान ने लोन नहीं चुकाया है और न ही ई-केवाईसी किया है, इसलिए पैसा रोका गया है। लेकिन आयोग ने इसे खारिज करते हुए बैंक से तुरंत 16000 रुपये जारी करने को कहा है। साथ ही किसान को हुई परेशानी के लिए बैंक को 2000 रुपये हर्जाने के रूप में देने होंगे।
किन वजहों से रुक सकता है पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा
आयोग के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अगर किसान ने किसी बैंक से लोन लिया है और उसे समय पर चुका नहीं पाया है तो भी सरकारी योजना का लाभ लेने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सरकार द्वारा मिल रही आर्थिक मदद और सब्सिडी उन्हें मिलती रहेगी। हालांकि अगर आपने बैंक में e-KYC नहीं कराया है तो आपका पैसा जरूर रोका जा सकता है। डीबीटी का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो। इसके अलावा फार्मर आईडी नहीं बनवाने वाले और पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने वाले किसानों का पैसा भी रोका जा सकता है। इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से पहले यह काम जरूर कर लें।












































