नई दिल्ली: दिल्ली में अनधिकृत (अवैध) कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए पांच साल पहले पीएम उदय योजना शुरू की गई है। अगर आप दिल्ली की किसी अनधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, तो आपके लिए ये योजना बहुत काम की है। दिल्ली में 1700 से ज्यादा ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जहां रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। संपत्ति का मालिकाना हक मिलने से उन्हें बैंकों से लोन लेने में भी आसानी होगी। आइए जानते हैं कि क्या है इस योजना के लिए अप्लाई करने का तरीका और कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है।
सवाल- पीएम उदय योजना क्या है?
जवाब- पीएम उदय योजना दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोगों को संपत्ति का अधिकार देती है। इस योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक मिलने के बाद, अपनी संपत्तियों को कानूनी रूप से बेच और खरीद सकते हैं। वे बैंकों से लोन भी ले सकते हैं।
सवाल- क्या पीएम उदय योजना के तहत आवेदन करना मुफ्त है?
जवाब- हां, पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना पूरी तरह से मुफ्त है।
सवाल- मैं पीएम उदय योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूं?
जवाब- आप डीडीए पीएम उदय पोर्टल https://dda.gov.in/pm-uday/how-to-apply पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लॉगिन कर सकते हैं। यहां आपको कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी।
सवाल- पीएम उदय योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है?
जवाब- आपको सबसे पहले डीडीए पीएम उदय पोर्टल पर जाना है। वहां अकाउंट बनाना है और फिर आवेदन फॉर्म भरकर उसे सबमिट करना है।
सवाल- अगर आवेदन करते समय मुझे ओटीपी नहीं मिलता, तो क्या करना चाहिए
जवाब- ऐसी स्थिति में आप पीएम उदय कस्टमर केयर हॉटलाइन पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
सवाल- क्या मुझे आवेदन के साथ दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे?
जवाब- हां, आपको आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि संपत्ति का कानूनी प्रमाण अपलोड करना होगा।
सवाल- पीएम उदय योजना के तहत किन दस्तावेजों की जरूरत है?
जवाब- इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए), सेल डीड यानी बिक्री विलेख, बिजली का बिल, अगर संपत्ति सरकारी भूमि पर है तो 1 जनवरी 2015 से पहले का कंस्ट्रक्शन प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और शपथ पत्र शामिल हैं।
सवाल- रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन की स्थिति कैसे देखी जा सकती है?
जवाब- आप डीडीए पीएम उदय पोर्टल पर लॉगिन करके ‘आवेदन की स्थिति’ विकल्प पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
सवाल- क्या मुझे जीआईएस आईडी की जरूरत है?
जवाब- हां, आवेदन करने के लिए जीआईएस आईडी आवश्यक है। जीआईएस एजेंसी की तरफ से आपकी संपत्ति के फोटो खींचने के बाद ये आईडी आपको भेजी जाएगी।
सवाल- क्या पीएम उदय योजना के लिए कस्टमर केयर सर्विस भी है?
जवाब- हां, पीएम उदय कस्टमर केयर हॉटलाइन पर कॉल करके या ई-मेल के जरिए जानकारी ली जा सकती है।
सवाल- क्या योजना के तहत संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान करना होगा?
जवाब- नहीं, इस योजना के तहत किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सवाल- क्या किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है?
जवाब- नहीं, पीएम उदय योजना के तहत केवल संपत्ति पर रहने वाले ही आवेदन कर सकते हैं।
सवाल- क्या पीएम उदय योजना से बैंक लोन लेने में मदद मिलेगी?
जवाब- हां, इस योजना के तहत मालिकाना हक मिलने के बाद बैंक से लोन ले सकते हैं।
सवाल- क्या पीएम उदय योजना के तहत मुझे संपत्ति का मालिकाना हक तुरंत मिल जाएगा?
जवाब- मालिकाना हक मिलने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया के बाद आपको स्वामित्व के कुछ अधिकार मिल जाएंगे।
सवाल-क्या पीएम उदय योजना के तहत केवल दिल्ली के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं?
जवाब- हां, केवल दिल्ली के निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सवाल- पीएम उदय योजना के तहत क्या मैं अपनी संपत्ति बेच सकता हूं?
जवाब- हां, योजना के तहत मालिकाना हक मिलने के बाद आप अपनी संपत्ति बेच सकते हैं।