पीएम मोदी ने 9.75 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किये 2000 रुपये, फटाफट ऐसे करें पता।

Parmod Kumar

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देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.75 करोड़ किसानों को खुशखबरी दी है. इन सभी किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो गए है. पीएम-किसान योजना  के तहत, पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है. लाभार्थियों को यह रकम 2000 रुपये की 3 किस्तों में मिलती है. इस पैसे को डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है. इसके तहत अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि किसान परिवारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है.

पीएम किसान योजना के बारे में जानिए

दिसंबर 2018 में किसानों को डायरेक्ट सहायता देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की थी. उसके बाद से अब तक 11.5 करोड़ लोगों को इसके जरिए मदद मिल चुकी है.

शुरुआत में इसका लाभ सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों को मिलता था, लेकिन बाद में इसे सभी के लिए लागू कर दिया गया. हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए कुछ पैमाना तय किया गया है, जिस पर खरा उतरने के बाद ही कोई इसका फायदा ले सकता है.

अब तक किसानों को मिली पीएम किसान किस्त की जानकारी

1.पीएम किसान योजना पहली किस्तफरवरी 2019 में जारी हुई
2.पीएम किसान योजना दूसरी किस्त2 अप्रैल 2019 को जारी की गई.
3.पीएम किसान योजना तीसरी किस्तअगस्त 2019 में जारी हुई.
4.पीएम किसान योजना चौथी किस्तजनवरी 2020 में जारी हुई.
5.पीएम किसान योजना 5वीं किस्त1 अप्रैल, 2020 में जारी की गई
6.पीएम किसान योजना छठी किस्त1 अगस्त 2020 में जारी हुई.
7.पीएम किसान योजना की सातवीं किस्तदिसंबर 2020 में जारी की गई.
8.पीएम किसान योजना की आठवीं किस्त1 अप्रैल 2021 में जारी की गई.
9.पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त09 अगस्त 2021 को जारी हुई.

कौन-कौन उठा सकता है इस स्कीम का फायदा

आप खेती करते हैं लेकिन भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा. मंत्री, पूर्व मंत्री, मेयर, विधायक, एमएलसी, सांसद और या जिला पंचायत अध्यक्ष स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.

केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी पात्र नहीं होंगे. 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा.
खेती करने वाले पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट को लाभ नहीं मिलेगा.

पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे. केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को इसके लिए पात्र माना जाएगा.

 

घर पर बैठकर ऐसे करें अप्लाई

पीएम-किसान के पोर्टल (@pmkisan.gov.in) जाइए. एक पेज खुलेगा जिसमें आपको FARMER CORNERS का विकल्प दिखेगा.उस पर NEW FARMER REGISTRATION मिलेगा. इस पर क्लिक कीजिए. उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी.

इसमें आपसे आधार कार्ड और कैपचा डालने को कहा जाएगा. फिर आपको क्लिक हियर टू कॉनिटन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा.इसे क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको फॉर्म दिखाई देगा.इस फॉर्म को पूरा भरें. इसमें सही-सही जानकारी भरें.

इसमें बैंक अकाउंट की जानकारी भरते समय IFSC कोड ठीक से भरकर उसे सेव कर दें. फिर एक और पेज खुलेगा, जिसमें आपसे आपकी जमीन की डिटेल मांगी जाएगी.इसमें खसरा नंबर और खाता नंबर भरें और सेव कर दें. आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है.