आज से दिल्ली में शराब की प्राइवेट दुकानें बंद होगी।

Parmod Kumar

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दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत आज से राजधानी में निजी शराब की दुकानें अगले डेढ़ महीने के लिए बंद रहेंगी. 16 नवंबर तक सिर्फ सरकार द्वारा संचालिक शराब की दुकानों को काम करने की अनुमति दी जाएगी. 17 नवंबर से नई आबकारी नीति तहत सिर्फ उन दुकानों को शराब बेचने की अनुमति होगी, जिनके पास नया लाइसेंस होगा.

दिल्ली में 849 शराब की दुकानें हैं, इनमें से 276 प्राइवेट हैं, जबकि अन्य का संचालन दिल्ली सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए करती है. 17 नवंबर से सरकार अधिक पारदर्शिता, राजस्व और सेवा की गुणवत्ता लाने के प्रयास में शराब के कारोबार से पूरी तरह से हट जाएगी.

दिल्ली को 32 जोन में बांटा

नई नीति के तहत सभी 849 ठेके खुली निविदाओं के माध्यम से निजी फर्मों को आवंटित किए गए हैं. दिल्ली में 276 नगर पालिका वार्ड ऐसे हैं जहां 30 सितंबर के बाद शराब की कोई भी दुकान नहीं खुलेगी. क्योंकि यहां सिर्फ प्राइवेट दुकानें हैं. इसी के साथ 80 वार्ड ऐसे हैं, जिनमें शराब की दुकान नहीं हैं. आबकारी नीति के तह दिल्ली सरकार ने शहर को 32 जोन में बांटा है और शहर में खुदरा शराब व्यवसाय के समान वितरण के लिए वहां शराब की दुकानों की बोली लगाई है. हर जोन में 8-10 वार्ड शामिल हैं, इसमें लगभग 27 विक्रेता होंगे. नई आबकारी नीति 11 जून को लागू की गई थी.

एक अक्टूबर यानी आज से अगले 47 दिन तक दिल्ली में सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी. डिप्टी सीएम उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड के समय जब हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे है. उस समय नई आबकारी नीति से हमें हर साल 3200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा. वर्तमान में नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस आवंटन से ही सरकार को 8900 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है. दस्तावेजों के मुताबिक यह राजस्व सरकार के अनुमान 7042 करोड़ से 26.7 फीसदी ज्यादा है.