पंजाब सरकार ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान मृत किसानों या खेत मजदूरों के 104 कानूनी वारिसों के लिए नौकरियों को कार्योत्तर मंजूरी दे दी। एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है।
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन दिल्ली सीमा पर पिछले साल नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं ।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मृत किसान के माता, पिता, विवाहित भाई या बहन, विवाहित बेटी, बहू और नाती-पोते एकमुश्त उपाय के रूप में रोजगार के पात्र होंगे।
बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को और जरूरी छूट देने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मृत प्रदर्शनकारियों के परिजनों को रोजगार मिल सके ।