विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है। यह योजना उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो पति के निधन के बाद दोबारा शादी कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसी महिलाओं को समाज में सम्मान मिले और विवाह के समय आर्थिक परेशानी न हो। इस योजना के तहत सरकार विधवा महिला को आर्थिक सहायता देती है, ताकि वह शादी और नए घर की जरूरतें आसानी से पूरी कर सके। यह योजना खासतौर पर गरीब, किसान परिवारों और कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सहायक है, जिससे वे बिना किसी डर या दबाव के अपने भविष्य की नई शुरुआत कर सकें।
विधवा विवाह उपहार योजना क्या है?
विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने पर आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे सम्मान के साथ नया जीवन शुरू कर सकें। इस योजना के तहत पात्र विधवा महिला को 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो विवाह और नए घर की जरूरतों में काम आती है।
विधवा विवाह उपहार योजना का उद्देश्य
विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना
विवाह के समय आर्थिक सहायता देना
विधवा महिलाओं को सम्मान के साथ नया जीवन शुरू करने में मदद करना
समाज में विधवा विवाह के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाना
गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को सहारा देना
विधवा विवाह उपहार योजना के तहत कितना पैसा मिलता है
विधवा विवाह उपहार योजना के तहत विधवा महिला को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।
विधवा विवाह उपहार योजना की पात्रता
आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए और राजस्थान राज्य की निवासी हो
आवेदक राजस्थान की स्थायी निवासी हो या पुनर्विवाह से पहले कम से कम 3 साल से राजस्थान में रह रही हो
आवेदक को विधवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन की पात्रता होनी चाहिए
आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए
यदि आवेदक ने इस योजना से पहले दोबारा विवाह कर लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी
विधवा विवाह उपहार योजना की आवेदन प्रक्रिया
आवेदक को आवेदन फॉर्म जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी से लेना होगा
आवेदन सादे कागज पर भी किया जा सकता है
भरा हुआ आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी को जमा करना होगा
नीचे क्लिक कर पेज नंबर 7 से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
विधवा विवाह उपहार योजना
आवेदन के साथ जरूरी कागज
आयु प्रमाण पत्र के लिए स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (सभी जगहों से)
परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी
विधवा पेंशन से जुड़े दस्तावेज यदि लागू हो
पुनर्विवाह प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट
विधवा विवाह उपहार योजना के लिए जरूरी कागज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी (उम्र के लिए)
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
जन आधार या भामाशाह कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
विधवा विवाह उपहार योजना से जुड़े अन्य सवाल(FAQs)
विधवा विवाह उपहार योजना का लाभ किसे मिलता है?
इस योजना का लाभ राजस्थान की विधवा महिलाओं को मिलता है जो दोबारा विवाह करती हैं और पात्रता शर्तें पूरी करती हैं।
इस योजना के तहत कितना पैसा मिलता है?
इस योजना में सरकार की ओर से 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
आवेदन ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन?
इस योजना के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन तरीके से किया जाता है।
विधवा विवाह उपहार योजना का आवेदन पत्र कहां जमा करना होता है?
भरा हुआ आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा करना होता है।
क्या योजना में आयु सीमा जरूरी है?
हां, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
क्या पहले से पुनर्विवाह करने पर योजना का लाभ मिलेगा?
नहीं, यदि महिला ने पहले ही दोबारा विवाह कर लिया है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
विधवा विवाह उपहार योजना में पैसा कब और कैसे मिलता है?
सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर स्वीकृति के बाद राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।













































