डिपॉजिट पर ब्याज दर और बैंकों में कस्टमर सर्विसेज पर कुछ निर्देशों के कंप्लाइंस (अनुपालन) में खामी के लिए इस नामी बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.-
भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकों का नियामक है और बैंकों में मिलने वाली किसी भी अनियमितता पर एक्शन लेता रहता है. रिजर्व बैंक की ओर से समय-समय पर कई बैकों और वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ कदम लेने की खबरें आती रहती हैं. ताजा खबर में रिजर्व बैंक ने एक और बड़े बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है और इस पर लाखों रुपये का जुर्माना ठोका है.
रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक पर लगाया 59.20 लाख रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिपॉजिट पर ब्याज दर और बैंकों में कस्टमर सर्विसेज पर कुछ निर्देशों के कंप्लाइंस (अनुपालन) में खामी के लिए साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक ने यह जानकारी दी है. बैंक की 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय स्थिति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ऑडिट वैल्यूएन के लिए एक टेस्ट किया गया था.
आरबीआई ने कहा कि साउथ इंडियन बैंक ने SMS या ई-मेल या लेटर के जरिए कुछ कस्टमर्स को जानकारी दिए बिना मिनिमम बैलेंस/एवरेज मिनिमम बैलेंस रकम न बनाए रखने पर पेनल्टी और चार्ज लगाए थे. इसके खिलाफ आरबीआई ने बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई की है.
RBI ने क्या कहा
आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना वैधानिक और रेगुलेरी कंप्लाइंस में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंक के अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी ट्रांजेक्शन या समझौते की वैधता पर कोई असर डालना नहीं है.-