एटीएम में कैश खत्म होने पर RBI बैंक को भारी जुर्माना देना होगा, 1 अक्टूबर से ये नियम लागू होंगे।

Parmod Kumar

0
625

आज के समय में हर ग्राहक को बैंक से पैसा निकालने की बजाए ATM से पैसा निकालना ज्यादा सुविधाजनक लगता है। ऐसे में कभी-कभी ग्राहकों को एटीएम में पैसे न होने की वजह से भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। जिन ग्राहकों को अक्सर एटीएम से पैसा निकालना पड़ता है उनके लिए RBI ने एक राहत भरा निर्देश जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्देश से अब आपको पैसे वाला एटीएम ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी।

कितना देना होगा जुर्माना

मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने तमाम बैंको पर भारी जुर्माने की पेशकश करते हुए निर्देश पारित किया कि अगर 1 अक्टूबर से किसी भी एटीएम में कैश खत्म हो जाते हैं तो इसकी वजह से बैंक को भारी जुर्माना देना होगा। केंद्रीय बैंक ने एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है। इस तरह से अगर एटीएम में बैंक पैसा नहीं डालती है तो उस बैंक पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बैंक पर जुर्माना कैसे होगा लागू

भारतीय रिजर्व बैंक किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबधित बैंकों पर यही जुर्माना लगाएगा। केन्द्रीय बैंक द्वारा यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से प्रभाव में आ जाएगी। आरबीआई ने बयान देते हुए कहा कि ‘‘एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चत करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो’’। बैंक ने आगे कहा कि बैंक/व्हाइटलेबल एटीएम परिचालक एटीएम में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर डाली जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो।

व्हाइट लेबल एटीएम पर भी लगेगा जुर्माना

RBI द्वारा व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जो संबंधित एटीएम में नकदी की व्यवस्था करता है। व्हाइट लेबल एटीएम का परिचालन गैर- बैंक इकाइयां करती हैं। बैंक व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक से जुर्माना राशि वसूल सकता है। देश भर में विभिन्न बैंकों के जून 2021 के अंत तक 2,13,766 एटीएम थे।