विक्की मिड्डूखेड़ा हत्याकांड में आरोपी और सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत सिंह ने अपनी सुरक्षा और अग्रिम जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दो याचिका दाखिल की थी। उन दोनों याचिकाओं पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है, साथ ही मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दे दिए हैं। शगनप्रीत सिंह ने मंगलवार को हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं। शगनप्रीत सिंह ने वरिष्ठ वकील विनोद घई और एडवोकेट कनिका अहुजा के जरिये दोनों याचिकाएं दायर की हैं। एक याचिका में शगनप्रीत ने अपनी जान को खतरा बताया और पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की है। शगनप्रीत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की है। शगनप्रीत सिंह का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है और अब ये दोनों उसकी हत्या भी करवा सकते हैं। वहीं दूसरी याचिका में शगनप्रीत ने पिछले साल विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। उसने कहा था कि वह इस मामले की जांच में शामिल होने को तैयार है, ऐसे में उसे इस मामले में अग्रिम जमानत दी जाए।