रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक पेमेंट के नियम बदल, छोटी-सी गलती पर पेनाल्टी लग सकती है

Parmod Kumar

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किया है। ये बदलाव 1 अगस्त, 2021 से लागू हो चुके हैं। RBI के नए बदलावों में चेक पेमेंट के नियम भी शामिल हैं। RBI ने अब 24 घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा शुरू कर दी है। इस वजह से आपको चेक पेमेंट करने से पहले अपने खाते में उतनी राशि रखना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा और आपको पोनाल्टी भरनी पड़ेगी।

पुरानी व्यवस्था के तहत चेक क्लियर में 2 दिन का समय लगता था, लेकिन अब चेक डालते ही वह क्लियर हो जाएगा। पुरानी व्यवस्था के चलते कई बार लोग पहले चेक जारी कर देते थे और फिर 2 दिन के अंदर पैसा अपने खाते में जमा कर देते थे। ऐसे में उनका चेक भी क्लियर हो जाता था और पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब चेक जमा करते ही क्लियर होंगे और अकाउंट में पैसा न होने पर चेक जारी करने वाले को पेनाल्टी भरनी पड़ेगी।

अब छुट्टी वाले दिन भी क्लियर होंगे चेक

रिजर्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है। इस वजह सेअब छुट्टी के दिन भी आपका चेक क्लियर हो जाएगा। अब शनिवार को जारी किया गया चेक रविवार को भी क्लियर होगा। पहले शनिवार या रविवार को चेक क्लियर नहीं होते थे। 1 अगस्त से NACH की सुविधा सभी दिनों में मिलनी शुरू हो गई है।

क्या है NACH

NACH भुगतान करने वाला सिस्टम है। इसका संचालन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। यह सिस्टम ब्याज, वेतन और पेंशन को एकसाथ कई बैंक खातों में ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। साथ ही बिजली, टेलीफोन, गैस, पानी, लोन और इंश्योरेंस प्रीमियम की सर्विस देता है। इसी के जरिए ब्याज, सैलरी, पेंशन और डिविडेंड का भुगतान होता है। अब ये सुविधाएं सप्ताह में सातों दिन मिलेंगी।