हरियाणा के रोहतक में जिला अदालत से सुनारिया जेल लेकर जा रही पुलिस वैन पर फायरिंग कर तीन बंदियों पर जानलेवा हमला करने के नौ आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि एक दोषी को आर्म्स एक्ट में भी 5 साल की कठोर सजा सुनाई गई है, साथ ही 75-75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, सितंबर 2013 में पाकस्मा निवासी कृष्ण ने शिकायत दी थी कि वह और उसका भाई नरेश उर्फ सुंडू हत्या के केस में सुनारिया जेल बंद हैं। पुलिस दो अन्य बंदियों के साथ प्रिजन वैन में अदालत से सुनारिया जेल ले जा रही थी।
वैन पुराने आईटीआई मैदान के पास पहुंची तो एक कार व दो बाइक पर छह व्यक्ति व दूसरे वाहनों में अन्य लोग पीछे-पीछे चल रहे थे। हमलावरों ने वैन को घेर कर गोलियां चलाईं। एक गोली उसके भाई नरेश व दो गोली अन्य बंदी राजेश व अजय को लगी।
अदालत ने पाकस्मा निवासी अमित उर्फ मोनू, सोमदत्त उर्फ सोनू, अमित उर्फ मोनी, संदीप उर्फ टोरू, हिम्मत उर्फ पीहू, बिजेंद्र, किस्मत उर्फ रलदू, जयसिंह व संदीप उर्फ सोनू को दोषी करार दिया है।






































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