पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बड़ी राहत दी है. दरअसल कोर्ट में शशि थरूर को इस मामले में बरी कर दिया है. सुनवाई के दौरान राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले थरूर के आरोपी होने से इंकार कर दिया.
दरअसल सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था. इस मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दिग्गज कांग्रेस नेता और केरल से सांसद शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 478 ए (वैवाहिक क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत आरोप लगाए थे.
वहीं कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए शशि थरूर के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि यह 7 साल की लंबी लड़ाई थी. अंतत: न्याय की जीत हुई है. उन्हें शुरू से ही न्याय व्यवस्था में विश्वास था. पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता के लिए लगाए गए आरोप बेतुके थे.
होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं सुनंदा पुष्कर
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर जनवरी 2014 में एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं. वहीं मेडिकल रिपोर्ट के बाद उनके शरीर में ड्रग्स की मौजूदगी की बात सामने आई थी. जबकि शुरुआती जांच में हत्या के एंगल पर भी छानबीन हो रही थी. हालांकि पुलिस ने आखिरकार आत्महत्या के लिए चार्जशीट दायर की. इससे पहले, दोनों पक्षों में हुई बहस के बाद आरोप तय करने के आदेश को टाल दिया गया था.
पिछली सुनवाई के दौरान सुनंदा पुष्कर पर मानसिक क्रूरता करने का भी एंगल सामने आया था. पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि उनकी मानसिक स्थिति को खराब किया गया था जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था. उन्होंने सुनवाई के दौरान सुनंदा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि यह एक स्वाभाविक मौत नहीं है. मौत की वजह जहर है, जिसे मौखिक या इंजेक्शन के जरिए भी दिया जा सकता था.