पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से 3 दिन की मोहलत मिली

Parmod Kumar

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पंजाब में विधानसभा चुनाव की जारी प्रक्रिया के बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से 3 दिन की मोहलत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह राहत दी है.

समाचार एजेंसी ‘एएनआई’ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोमवार, 31 जनवरी तक बिक्रम सिंह मजीठिया को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती. अदालत इस दौरान उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने के बाद अगला आदेश जारी करेगी. बताते चलें कि बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब विधानसभा चुनाव  के सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से हैं. उन्हें शिरोमणि अकाली दल ने अमृतसर-पूर्व से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है.

पंजाब सरकार में मंत्री रहे बिक्रम सिंह मजीठिया नशीले पदार्थों से जुड़े एक पुराने मामले में आरोपी बनाए गए हैं. इसमें उनकी गिरफ्तारी की आशंका है. इसी के मद्देनजर उन्होंने पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. यहां पंजाब सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि मजीठिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

वहीं मजीठिया की ओर से कहा गया था कि सरकार सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करना चाहती है. हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानते हुए इसी सोमवार को मजीठिया की याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही कहा था कि इस मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है. इसके बाद मजीठिया ने तुरंत हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.