सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2021 परीक्षा रद्द करने से किया इन्कार, जानिए क्या कहा फैसले में ?

Parmod Kumar

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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2021 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि परीक्षा रद्द होने से लाखों परीक्षार्थी प्रभावित होंगे। NEET-UG 2021 का आयोजन 12 सितंबर 2021 को हुआ था। परीक्षा के दौरान पर्चा लीक होने और अन्य धांधलियों के आरोप लगे थे। याचिका के जरिए मांग की गई थी कि 12 सितंबर 2021 को हुई परीक्षा रद्द मानकर नए तारीख घोषित की जाए। NEET-UG उम्मीदवारों ने नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के साथ ही वर्तमान याचिका का निपटारा होने तक NEET-UG 2021 के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने की मांग की थी।।

याचिका में शिक्षा मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का भी जिक्र था। मांग की गई थी कि इन उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए जैमर के उपयोग सहित सुरक्षा प्रोटोकॉल के मानक को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाएं।

मांग की गई थी कि सीबीआई के साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सभी प्रासंगिक सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ-साथ नीट-यूजी में कथित कदाचार की जांच करें और एक सप्ताह के भीतर शीर्ष अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करें