हरियाणा में 2016 में क्रीमीलेयर बैकवर्ड को मेडिकल एडमिशन और दूसरे कई जगह आरक्षण को वापिस ले लिया था, अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड के हक़ में फैसला सुनाया है, फैसले के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा क्रीमीलेयर बैकवर्ड को आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए फिर से नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं, जानिए क्या है ये पूरा मामला, पिछड़ा वर्ग समाज महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका, फैसले के बाद अध्यक्ष रामचंद्र लिम्बा क्या बोले?