सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को किसानों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है. नोएडा के कई किसानों को अब अपनी जमीन के बदले ज्यादा मुआवजा राशि मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 1976 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा बड़ौला व आसपास के गांव की करीब 744 बीघा जमीन के अधिग्रहण मामले में किसानों को राहत देते हुए मुआवजा राशि बढ़ाने का फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसानों को 28.12 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा दिया जाए.
1976 में उद्योग लगाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा इन जमीनों का अधिग्रहण किया गया था. जमीन के अधिग्रहण के समय उन्हें 4.628 रुपये और 6 रुपये प्रति गज के हिसाब से मुआवजा देने का निर्णय किया गया था. याचिकाकर्ता भूमि मालिकों के उस दावे को खारिज कर दिया कि बाद के वर्षों में हुए अधिग्रहण पर किसानों को अधिक मुआवजा मिला था. इसलिए उन्हें भी उसी के अनुरूप मुआवजा मिलना चाहिए. किसानों की तरफ से पेश वकील की दलील थी कि किसानों को 297 रुपये प्रति वर्ग गज मुआवजा दिया जाना चाहिए.