दिल्ली पुलिस कमिश्नर हुए और शक्तिशाली उपराज्यपाल ने दिया किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार।

Parmod Kumar

0
579

राष्ट्रीय राजधानी सरकार की तरफ से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अगले तीन महीनों के लिए विशेष अतिरिक्त अधिकार सौंपे. एलजी अनिल बैजल की तरफ से इस आदेश में कहा गया कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आगामी 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय रा​ष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को खतरा होने का अंदेशा हो तो उसे एनएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकेगा।

यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से करीब एक महीने पहले जारी किया है और ऐसे समय में जब उत्तर भारत के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार महीनों से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि यह नियमित और रूटीन प्रक्रिया है, इसका किसानों के आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोगों को याद आ रहा है कि सीएए के खिलाफ जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, तब जनवरी 2020 में भी इसी तरह का आदेश दिया गया था।

delhi latest news, delhi news in hindi, delhi police, farmers protest, farmers movement, दिल्ली न्यूज़, दिल्ली एलजी, दिल्ली पुलिस, किसान आंदोलन न्यूज़
दिल्ली राजपत्र के ताज़ा संस्करण में छपा एलजी का आदेश.

वास्तव में, दिल्ली राजपत्र के 22 जुलाई को प्रकाशित संस्करण में इस आदेश का प्रकाशन किया गया, जो कि 19 जुलाई को दिया गया था. गृह उप सचिव एलके गौतम ने इस आदेश को एलजी के आदेश के तौर पर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि एनएसए की धारा 3 की उपधारा 2 की शक्तियों का इस्तेमाल निरोध प्राधिकारी के तौर पर कर सकते हैं।