शादी करने पर सरकार देगी 2.50 लाख तक देगी, महाराष्ट्र सरकार दिव्यांगों के लिए लाई कमाल की योजना

parmodkumar

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दिव्यांगों का घर बस सके और उनका भी जीवन भी सामान्य लोगों की तरह से हो गुजर सके। इसके लिए सरकार ने नई पहल की है। उनकी शादी करने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय दिया है। आदेश के अनुसार, दिव्यांग सामान्य से विवाह करता है तो उसे सरकार 1.50 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देगी और अगर दिव्यांग–दिव्यांग विवाह करते हैं तो 2.50 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह राशि पति–पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में डीबीटी के जरिए जमा होगी। इसमें से 50 प्रतिशत रकम पांच साल के लिए एफडी में रखना अनिवार्य होगा, ताकि दंपती को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को लेकर समाज में बनी पुरानी सोच बदलने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। दिव्यांग–सामान्य (अव्यंग) विवाह प्रोत्साहन योजना में बड़े सुधार किए गए हैं और अनुदान राशि बढ़ाकर योजना को ज्यादा असरदार बनाया गया है। गुरुवार को इस संबंध में दिव्यांग कल्याण विभाग ने शासन निर्णय जारी किया। दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे के अनुसार, दिव्यांगों को अक्सर असमर्थता से जोड़कर देखा जाता है। इसका असर विवाह जैसे अहम फैसलों पर पड़ता है। कई बार परिवार विवाह टाल देते हैं या असंगत जोड़ी तय कर देते हैं। खासकर, दिव्यांग महिलाओं को दोहरा भेदभाव झेलना पड़ता है। इसी सोच को बदलने और दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए यह पहल की गई है।

शादी करने पर कैसे मिलेंगे पैसे, क्या है पात्रता की शर्त
शासन के निर्णय के अनुसार, वर या वधू के पास कम से कम 40% दिव्यांगता का वैध UDID कार्ड होना जरूरी है। दिव्यांग वर या वधू में से एक का महाराष्ट्र का निवासी होना आवश्यक होगा। वर–वधू का पहला विवाह होना चाहिए। तलाकशुदा होने की स्थिति में पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। विवाह का कानूनी पंजीकरण अनिवार्य है। विवाह के एक साल के भीतर योजना के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला कार्यालय में जमा करना होगा। लाभार्थियों का चयन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। स्वीकृत सूची दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे को भेजी जाएगी, जहां से अनुदान वितरित किया जाएगा।

कौन-कौन से दस्तावेजों की होगी जरूरत
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के स्थायी निवासी का आवास प्रमाण पत्र, शादी के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर की जरूरत होगी।