हरियाणा सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का फैसला लिया।

Parmod Kumar

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पेपर लीक मामले में हरियाणा सरकार का ने बड़ा फ़ैसला लिया है. पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाने का फ़ैसला लिया है. विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में सरकार नकल विरोधी कानून बनाने के लिए विधेयक पेश कर सकती है. कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अभी तक नकल के मामलों में सामान्य आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है. यदि यह कानून बन जाता है तो न केवल पेपर लीक करने वाला माफिया, बल्कि पेपर लेने वाले से लेकर कमीशन चेयरमैन, सदस्य, एजेंसी या अन्य जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे कम से कम 7 साल जेल की सजा हो सकती है.

इसके साथ ही इस कानून में गैरजमानती धाराएं शामिल करने की सिफारिश भी की गई है. सूत्रों का कहना है कि यदि 20 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र तक यह मसौदा तैयार हो गया तो यह बिल इसी सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है.

अभी पेपर लीक में पुलिस धारा 120बी, 420 व 468 के तहत केस दर्ज करती है. वहीं हाल ही में रद्द हुई कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब इसी साल अक्टूबर के अंत में होगी. इसी साल जनवरी में रद्द हुई ग्राम सचिव पदों के लिए लिखित परीक्षा 11 और 12 दिसम्बर को हो सकती है.

हरियाणा पुलिस की भर्ती का पेपर हुआ था लीक

बता दें कि हाल में ही हरियाणा पुलिस की भर्ती के पेपर लीक मामले में एक एक करके पुलिस के सामने नई जानकारी सामने आ रही है. इसमें कैथल में पुलिस ने जिन लोगों को काबू किया है उनमें एक मुख्‍य नाम हिसार के नरेंद्र का भी है. पेपर कहां से लीक हुआ और आगे कैसे कैसे बढ़ा इसे लेकर पुलिस जानकारी जुटाकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है. वहीं उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है जिन्‍होंने लाखों रुपये देकर इस पेपर को खरीदा था.