हरियाणा सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन की अवधि को 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि सरकार ने छात्रों सहित अन्य लोगों के लिए कुछ छूट की घोषणा की है. आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत प्रदत शक्तियों के आधार पर मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा’ को और एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाता है. हरियाणा में यह अवधि 12 जुलाई सुबह पांच बजे से 19 जुलाई सुबह पांच बजे तक के लिए बढ़ायी जाती है. हालांकि राज्य सरकार ने अन्य कई छूट की अनुमति दी है. आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुमति दी गई है कि वे शंका समाधान, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं, ऑफलाइन परीक्षाओं आदि के लिए छात्रों को बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. आदेश के अनुसार सिर्फ परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ही विश्वविद्यालय के छात्रावास खोले जाएंगे।
शादियों और अंत्येष्टि के लिए लागू रहेगा ये नियम
हरियाणा सरकार के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान शादियों और अंत्येष्टि के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी. जबकि खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है।
यही नहीं, 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक स्पा खोलने की अनुमति भी दी गई है. जबकि हरियाणा प्रदेश में सिनेमाघर भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चालू हो सकेंगे. वहीं, प्रदेश सरकार ने स्वीमिंग पूल, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इन सभी में कोरोना के नियमों का पालन जरूरी है. अब राज्य में आईटीआई संस्थान भी खोले जा सकेंगे।
वहीं, हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है. इससे बचाव के लिए नियमों का पालन करने में सभी की भलाई है. इसके साथ विज ने कहा कि मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान काटने को पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।