नया महीना शुरू हो चुका है और नए महीने के साथ आते हैं कई नए बदलाव. ऐसे बदलाव भी जो सीधा आपकी जेब पर असर डालते हैं. देश में 1 सितंबर से कई अहम बदलाव हो रहे हैं, जो आम उपभोक्ताओं से लेकर वेतनभोगियों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं. कारोबारियों के लिए भी जीएसटी रिटर्न समेत कई नियम बदल रहे हैं. इस महीने बैंकिंग और स्टॉक मार्केट सहित कई दूसरे फ्रंट पर भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं. सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आधार और पीएफ खाते को लिंक होना आज से अनिवार्य हो गया है. अगर आपने अब तक ईपीएफओ पोर्टल पर आधार और पीएफ अकाउंट की लिंकिंग नहीं कराई तो आप अपने पीएफ खाते से रकम नहीं निकाल पाएंगे. आपको कई अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है.
LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम
हर माह के अंत में तेल एवं गैस कंपनियां एलपीजी के दामों की समीक्षा करती हैं. जुलाई और अगस्त के महीनों में लगातार 25-25 रुपये की बढ़ोतरी एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई है. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए उपभोक्ताओं को सितंबर में भी झटका लग चुका है. महीने के पहले दिन से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 पैसे रुपये प्रति सिलिंडर का इजाफा हो चुका है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि 1 सितंबर से पीएफ की राशि उन्हीं कर्मचारियों के खाते में भेजी जाएगी, जिनका आधार नंबर और पीएफ का यूनीवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक हुआ होगा. ईपीएफओ ने कहा है कि यूएएन (UAN) को आधार को लिंक कराना अंशधारकों के लिए अनिवार्य है. अन्यथा पीएफ खाताधारकों को अकाउंट में पीएफ राशि हस्तांतरित होने के अलावा, एडवांस निकालने जैसी कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा. ऐसे में न तो कर्मचारियों और ना ही कंपनियों का पीएफ योगदान खाते में जाएगा.
शेयर बाजार में SEBI का मार्जिन पर नया नियम आज से लागू
सेबी का 100 फीसदी मार्जिन का नियम आज से लागू हो रहा है. इस नियम के तहत स्टॉक ट्रेडर्स को कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन्स और इंट्राडे ट्रेडिंग पर पूरा मार्जिन देना होगा. मार्जिन घटने पर जुर्माना देना होगा.
नए वाहनों के लिए बंपर टू बंपर इंश्योरेंस
देश में 1 सितंबर जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर बंपर टू बंपर इंश्योरेंस (Bumper to Bumper Insurance) अनिवार्य होगा. मद्रास हाईकोर्ट ने इस बाबत एक आदेश पारित किया है. यह ड्राइवर, यात्री और वाहन मालिक का 5 साल का बीमा अनिवार्य होने के अतिरिक्त होगा. इससे वाहन बीमा (Vehicle Insurance) क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है.
SBI ने पैन लिंक किया अनिवार्य
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक (SBI customers) बड़ी राशि के लेनदेन में दिक्कत आ सकती है, अगर वो अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं. SBI ने अपने ग्राहकों से कहा है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए आधार और पैन को लिंक (Aadhaar PAN Link Last Date) कराना आवश्यक होगा. हालांकि अब इसकी समयसीमा 30 सितंबर तक स्टेट बैंक ने बढ़ा दी है.ऐसे में अगर आप 50 हजार या उससे ज्यादा राशि के लेनदेन एसबीआई खाते से करते हैं तो बिना लिंकिंग के ये संभव नहीं हो पाएगा.
चेक से बड़े लेनदेन पर रखें ये ध्यान
रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी राशि के चेक के लेनदेन के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) सभी बैंकों से लागू करने को कहा है. इसके तहत 50 हजार या उससे अधिक का चेक आप दे रहे हैं तो इसकी जानकारी अपने बैंक को नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक शाखा जाकर देनी होगी. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चेक रिजेक्ट (Cheque Clearance) किया जा सकता है. एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों ने इसके लिए न्यूनतम 50 हजार रुपये की सीमा रखी है. जबकि कई निजी बैंकों में इसके लिए न्यूनतम राशि ज्यादा है. इससे बैंक धोखाधड़ी या गैरकानूनी लेनदेन से बचा जा सकेगा. कई बैंक ये नियम पहले ही लागू कर चुके हैं. एक्सिस बैंक आज से ये नियम लागू कर रहा है.