न्याय का डंडा! ग्राहक को दी खराब कार तो कोर्ट ने BMW से 50 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा

parmod kumar

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नई कार खरीदना किसी खूबसूरत सपने को हकीकत में बदलने जैसा है, लेकिन अगर किसी को नई कार खराब कंडिशन में मिल जाए तो क्या? जी हां, ऐसा होता है और इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी कार मेकर बीएमडब्ल्यू पर ऐसा डंडा चलाया है कि कार कंपनियों के लिए यह बड़ा उदाहरण हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने बीएमडब्ल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2009 में विनिर्माण संबंधी गड़बड़ी वाली कार की आपूर्ति करने पर एक ग्राहक को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ ही जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें प्रमुख कार निर्माता कंपनी के खिलाफ अभियोजन को रद्द कर दिया गया था और कंपनी को दोषपूर्ण वाहन की जगह शिकायतकर्ता को नई कार देने को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 10 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि बीएमडब्ल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विवादित सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में 50 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। निर्माता को यह राशि 10 अगस्त 2024 या उससे पहले शिकायतकर्ता को देनी होगी।