अगस्त-नवंबर का पैसा किसानों के बैंक खातों में बहुत जल्द आने वाला है. 1 अगस्त के बाद कभी भी 11 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है. स्कीम के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास कृषि योग्य जमीन हो. अगर कोई इनकम टैक्स देता है और उसके खाते में इसके पैसे आ गए तो उसे वापस करना पड़ेगा.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत केंद्र सरकार देश के रजिस्टर्ड किसानों के बैंक अकाउंट में सालाना तीन किस्तों में 6000 रुपये भेजती है. ताकि वो आसानी से खेती-किसानी कर सकें. अगर आपने इस स्कीम का फायदा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और जानना चाहते हैं कि इसके लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. अब आप इसे आसानी से जान सकते हैं.
ऐसे चेक करें अपना नाम
-पीएम किसान स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं.
-इसके होमपेज पर बने Farmers Corner के ऑप्शन पर क्लिक करें.
-इस कॉर्नर के भीतर आपको Beneficiaries List के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
-इसके बाद आपको डैसबोर्ड पर क्लिक करके राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट कर लें.
-फिर Get Report पर क्लिक करें. आपके सामने गांव के लाभार्थियों की पूरी लिस्ट खुल जाएगी.
-इसमें आप देख सकते हैं कि गांव के किस व्यक्ति को पैसा मिल रहा है और किसे नहीं.
-आवेदन के बाद पैसा क्यों नहीं मिल रहा, इसका भी जिक्र इसी पेज पर मिलेगा.
इस तरह जानें स्टेटस, करें रजिस्ट्रेशन
-वेबसाइट फार्मर्स कॉर्नर के बेनेफिशियरी स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करें.
-जो पेज खुलेगा उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर स्टेटस जान सकते हैं.
-इस स्कीम का आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास अपने राजस्व रिकॉर्ड यानी खसरा- खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है.
किसे नहीं मिलेगा फायदा
-ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं.
-मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद.
-ये लोग स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.
-केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी इससे बाहर रहेंगे.
-पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले किसानों को फायदा नहीं मिलेगा.
-10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ नहीं.
-पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील और आर्किटेक्ट योजना से बाहर होंगे.