दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की ओर से रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर (स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी) की नियुक्ति न किये जाने पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा, “21 जून को अधिकारी के हटने के बाद आपको उनकी जगह दूसरे की नियुक्ति कर देनी चाहिए थी पर आपने अब तक ऐसा नहीं किया. आप इस प्रोसेस में कितना वक़्त लेंगे. अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में आप इसके लिए मनचाहा वक़्त ले सकते हैं. तो कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा.” ट्विटर की ओर से पेश वकील ने कहा, “ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति प्रकिया फाइनल स्टेज में है. उम्मीद है कि दो हफ्ते में ऐसा हो जाएगा. पर फिर भी मुझे अपने मुवक्किल से इसको लेकर बात करनी होगी.” हाईकोर्ट ने ट्विटर को आठ जुलाई तक यह बताने का आदेश दिया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब करेगा. वहीं ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसके द्वारा स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है . बता दें सोमवार को केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि ट्विटर नए आईटी नियमों के अनुपालन में नाकाम रही है. अपने हलफनामे में, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, “सभी SSMI को आईटी नियम 2021 का पालन करने के लिए 3 महीने का समय देने और 26 मई को डेडलाइन समाप्त होने के बावजूद, ट्विटर इंक पूरी तरह से अनुपालन करने में विफल रहा है.” केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि आईटी नियम, 2021 देश का कानून है और ट्विटर को इसका पालन करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।