शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में भोजन बनाने वालों के लिए कलेक्टर शिवपुरी ने एडवाइजरी जारी की है। अब ऐसे कार्यक्रमों में वे ही केटरर व हलवाई खाना बना सकेंगे जो रजिस्टर्ड हैं और वे कलेक्टर एडवाइजरी का पालन करते हों। यह एडवाइजरी पिछले दिनों शादी समारोह में हुई फूड प्वाइजनिंग के बाद जारी की गई है।
शिवपुरी में अब शादी समारोह व अन्य कार्यक्रम जिनमें सामूहिक भोज होना है उनमें वे कैटरर या हलवाई ही खाना बना सकेंगे जो खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों और नियमानुसार भोजन बनाए। कार्यक्रमों में भेाजन बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक अब शादी व अन्य कार्यक्रमों में भोजन तैयार हाे सकेगा।
कलेक्टर ने एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है क्योंकि पिछले दिनों शहर के शादी समारोह में खाना खाने के बाद करीब 2 सौ लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए थे। इसलिए प्रशासन ने सामूहिक भोजन वाले कार्यक्रमों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
यह है कलेक्टर का आदेश –
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने मैरिज गार्डन संचालक, होटल संचालक, रेस्टोरेंट, केटरर, टेंट हाउस, वाटर सप्लायर, किराना और डेयरी संचालकों को विभिन्न आयोजनों में बनने वाले भोजन के संबंध में एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत विभिन्न आयोजन जैसे विवाह समारोह, भंडारा, सामुदायिक कार्यक्रम जहां अधिक संख्या में लोगों के लिए सामूहिक भोजन बनाकर परोसा जाता है। उसमें यह ध्यान रखा जाए कि होटल या मैरिज गार्डन संचालक अथवा कार्यक्रम आयोजक भोजन तैयार करने वाले उन्हीं केटरर की सेवाएं लेंगे, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो।
- अनुबंध कैटरर के साथ करेंगे कि कार्यक्रम में क्या-क्या खाद्य सामग्री तैयार की जाएगी। उसे गुणवत्ता युक्त रखने की जवाबदारी केटरर एवं संचालक की होगी। कार्यक्रम संचालक या कैटरर भोजन बनाने में तैयार की गई सामग्री पानी, डेयरी पदार्थ, तेल, घी इत्यादि खाद्य पदार्थों के लगभग दो-दो किलोग्राम मात्रा कार्यक्रम समाप्त होने के सात दिवस तक सुरक्षित रखेंगे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर नमूना जांच संबंधी कार्रवाई की जा सके।
- पैक खाद्य सामग्री के संबंध में निर्माण या एक्सपायरी डेट तथा लॉट नंबर, बैच नंबर तथा निर्माता कंपनी का नाम व पता रैपर या लेवल के रूप में कार्यक्रम समाप्ति के सात दिन तक सुरक्षित रखेंगे। इसमें जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, मावा इत्यादि को दो से आठ डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजर इत्यादि में संरक्षित रखेंगे।
- भोजन का उपयोग तैयार होने के 4 घंटे के भीतर उपयोग किया जाए और किसी भी स्थिति में अगले दिन बासी भोजन मेहमानों को न ही परोसें और अन्य किसी व्यक्ति को वितरित नहीं करेंगे। इसके अलावा भोजन तैयार करने में सहयोग करने वाले सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य के संबंध में यह ध्यान रखा जाए की कोई कर्मचारी संक्रामक रोग से ग्रसित ना हो। यह एडवाइजरी 500 से अधिक व्यक्तियों की संख्या पर लागू होगी।