दिल्ली में लागू हुआ वीकेंड कर्फ्यू, गैर-जरूरी आवाजाही पर रोक, पूरी क्षमता के साथ चलेंगी बसें-मेट्रो

Parmod Kumar

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दिल्ली में फैल रहे कोरोनावायरस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शहर में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी भी गैर-जरूरी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी. आदेश के अनुसार शहर के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करना होगा. निजी कार्यालय वीकेंड पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे.

ये फैसला DDMA द्वारा और अधिक प्रतिबंधों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक के बाद लिया गया है. दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमणों में भारी वृद्धि देखी जा रही है. राज्य सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि दिल्ली में 4,099 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.46 फीसदी हो गई है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को बताया कि ओमिक्रॉन अब दिल्ली में कोविड-19 का प्रमुख रूप है. जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 81 फीसदी सैंपल्स में ओमिक्रॉन मिला है.

दिल्ली में 10 हजार एक्टिव केस

वहीं, दिल्ली में लागू किए गए वीकेंड कर्फ्यू को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में तकरीबन 10 हजार एक्टिव केस हैं. अस्पताल में तकरीबन 350 लोग भर्ती हैं. इसमें से 124 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि 7 लोग वेंटिलेटर पर हैं. उन्होंने कहा कि जरूरी होने पर ही अस्पताल मे जाएं. सिसोदिया ने कहा कि आज DDMA की बैठक में निर्णय लिया गया कि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाएगा. लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है.

पूरी क्षमता के साथ चलेंगी मेट्रों और बस

मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी वर्क फ्रोम होम या ऑनलाइन मोड में काम करें. वहीं, प्राइवेट सेक्टर में 50 फीसदी की क्षमता से काम किया जाए. उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन पर बहुत भीड़ लग रही थी. ऐसे में निर्णय लिया गया है कि बसों और मेट्रो को पूरी कैपिसिटी से चलाया जाएगा, लेकिन मास्क लगाना जरूरी होगा. वहीं, उन्होंने कहा कि खाने, मेडिकल और इमरजेंसी जैसे जरूरी सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी.

पहले से ही लागू है नाइट कर्फ्यू

दूसरी ओर, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत एक यलो अलर्ट पहले से ही लागू है, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, जिम और सिनेमाघरों को बंद करने सहित अन्य प्रतिबंध लागू किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि जनवरी के मध्य तक दिल्ली में एक दिन में 20 से 25 हजार मामले सामने आ सकते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बढ़ सकती है.