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हरियाणा में ग्रुप सी के 9 ग्रुपों के लिए होगी लिखित परीक्षा

lalita soni

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हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से ग्रुप सी के सीईटी स्कोर को रद्द करने व सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन करने के बाद सीईटी स्कोर संशोधित जारी करने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला सुनाया हुआ है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ आयोग ने डबल बेंच में अपील दायर की हुई है, जिसमें ग्रुप 56 और 57 के पहले से तय पेपर लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

डबल बेंच ने यह अनुमति दे दी थी। लेकिन अन्य बचे हुए ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति आयोग ने हाईकोर्ट से नहीं मांगी थी। पिछली सुनवाई पर एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने खंडपीठ से बचे हुए ग्रुपों के पेपर करने की अनुमति देने का आग्रह किया था लेकिन तब तक आयोग की तरफ से छंटनी का काम नहीं किया हुआ था। अब आयोग ने इन ग्रुपों को छांट लिया है, जिनमें सीईटी अधिसूचना के मुताबिक कुल पदों की संख्या का चार गुना उम्मीदवार बुलाने के प्रावधान अनुसार चार गुना से कम उम्मीदवार हैं।